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Friday, November 16, 2012

लोक अभियोजक कार्यो की समीक्षा


संभाग स्तरीय सर्तकता एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति की बैठक

डी.एस.पी.अजाक्स को आवंटित करें अग्रिम राशि

सागर अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना के तहत सागर में संभाग स्तरीय सर्तकता एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई । कमिश्नर आर.के.माथुर की अध्यक्षता और पुलिस महानिरीक्षक पंकज श्रीवास्तव की उपस्थिति में सम्पन्न इस बैठक में सागर संभाग के जिलों के समस्त कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, डी.एस.पी.अजाक्स, विशेष  लोक  अभियोजक, अभियोजन अधिकारियों और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को अजा-अजजा वर्ग के पीडि़त व्यक्तिों से संबंधित मामलों में पूरी संवेदनशीलता  और सतर्कता से कार्यवाही करने के निर्दे दिये गये । स्थानीय कमिश्नर  कार्यालय सभाकक्ष में सम्पन्न इस संभाग स्तरीय बैठक में अभियोजन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित  किया गया कि अजा-अजजा से संबंधित जिन न्यायालयीन प्रकरणों में आरोपी को सजा नही हुई है ऐसे सभी न्यायालयीन निर्णयों की प्रति शासन की ओर लड़ने वाला अभियोजन अधिकारी प्राप्त करेगा और अपील हेतु अपनी राय के साथ निर्णय जिला कलेक्टर को उपलब्ध करायेगा । बैठक में जानकारी दी गई कि आवंटन के अभाव में अजा-अजजा अत्याचार संबंधी प्रकरणों में गवाही देने आने वाले गवाहों को यात्रा भत्ता, मजदूरी क्षतिपूर्ति, भोजन व्यय और चिकित्सा क्षतिपूर्ति का वितरण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। इस संबंध में कमिनर ने सभी जिला संयोजको को हिदायत दी कि वे तीन दिवस के भीतर अपने जिले के डी.एस.पी.अजाक्स को 50-50 हजार रूपये की अग्रिम रािा आवंटित कर दे । उन्होंने स्पष्ट किया कि इन वर्गो के पीडि़त को एफ.आई.आर कराने आने पर व गवाह देने के लिये आने पर यात्रा भत्ता व अन्य क्षतिपूर्ति राशि  हर हाल में वितरित कराई जाये । कमिश्नर  ने सद्भावना िाविर आयोजन की समीक्षा के दौरान सागर कलेक्टर को निर्देशित  किया कि वे अपने जिले में यदि 2 अक्टूबर को सद्भावना शिविर  नहीं हुआ है तो अब भी समय है । इस हेतु जिन क्षेत्रों में अजा-अजजा अत्याचार के मामले ज्यादा आते है । उस क्षेत्र में सद्भावना िाविर आयोजित कराये । अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट@विोष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा के दौरान कमिनर ने अजा-अजजा अत्याचार संबंधी प्रकरणों में पूरी संवेदनाीलता बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा मामलों में दोषसिद्व निर्णय कराने जाने पर बल दिया । साथ ही जो मामले बरी हो गये है । उनका अध्ययन कर समय सीमा में अपील कराये जाने की अपेक्षा की । बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग के सभी जिलों में जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति की बैठकें नियमित हो रही है । हत्या संबंधी मामलों में पीडि़त परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई गई है । टीकमगढ़ जिले से संबंधित एक हत्या प्रकरण में नौकरी के स्थान पर भूमि आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर अपने स्तर से शीघ्र करायेगे ।

वन अधिकार दावों को 10 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें

नोटिफिकेन करायें राजपत्र में समीक्षा बैठक में कमिश्नर  ने दिये निर्देश

सागर ,अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्र के रहवासियों को वनों में अधिकार प्रदत्त कराने के उद्देय से आज सागर में कमिनर आर.के.माथुर की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय हक प्रमाण-पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई । जिसमें कमिश्नर ने वन विभाग, राजस्व विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आवशयक   निर्दे दिये । स्थानीय कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में सम्पन्न हक प्रमाण-पत्रों की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने संभाग के समस्त कलेक्टरों को निर्देा दिये कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्र पर आश्रित लोगों को अधिकार प्रमाण-पत्र दिये जाने की सभी प्रक्रियायें अतिशीघ्र पूरी कराये । आपने कहा कि इस अभियान में खण्ड स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय समितियों में नामांकन का नोटिफिकेशन राजपत्र में कराया जाना आवयक है । इस हेतु सभी कलेक्टर जिला पंचायत और जनपद पंचायत स्तर से जिला व उप खण्ड समितियों के नामांकन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करें और शीघ्र शासन को भेजकर राजपत्र में नोटिफिकेशन करायें । श्री माथुर ने कहा कि वन अधिकार के पूर्व में जो दावे अमान्य किये गये थे उनका पुनरीक्षण कर सभी जिलों में जिला समिति से मान्य करते हुए पूर्व प्रक्रिया 10 दिसम्बर तक कर ले और जानकारी भिजवाये । आपने स्पष्ट किया कि जो दावे ग्राम स्तर समिति पर अमान्य किये जाये उनकी अमान्य करने संबंधी सूचना ग्राम सभा से आवेदक को देना अनिवार्य होगा । इसके बाद जब आवेदक खण्ड स्तर पर अपील करेगा तो खण्ड स्तरीय समिति यह जरूर देखे कि आवेदक को अमान्य दावे की सूचना दी गई है कि नहीं । इसी तरह जिला समिति भी खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अमान्य दावों की सूचना आवेदक को भेजी गई है कि नही इसकी निगरानी जरूर करे । कमिश्नर माथुर ने कहा कि वन अधिकार संबंधी प्राप्त प्रत्येक दावे का हर स्तर पर परीक्षण जरूर किया जाये । आपने जिला कलेक्टर्स और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को आवस्त किया कि वन अधिकार संबंधी पूरी प्रक्रिया में वन विभाग का मैदानी अमला उन्हें भरपूर सहयोग देगा । बैठक अवसर पर कलेक्टर सागर योगेन्द्र शर्मा, दमोह स्वतंत्र कुमार सिंह ,टीकमगढ  एम.रद्युराज, छतरपुर राजेबहुगुणा, मुख्य वन संरक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव, वन संरक्षक एम.सी.सिंहल, डी.एफ.ओ. अनिल सिंह, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण एम.एस.मरावी और सभी जिला के जिला संयोजक उपस्थित थे ।