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Wednesday, November 7, 2012

निर्वाचन



                   मतदाता सूची तैयार करने मे
                   बरतें सावधानी संभागायुक्त
सागर। संभाग आयुक्त  आर.के. माथुर ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय दमोह  के सभागार में बैठक आयोजित कर बीएलओ को मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए रोल प्रेक्षक के बतौर मतदाता सूची सही तैयार करने के संबंध में कई सावधानियां बरतने की बीएलओ को समझाईश दी। संभागायुक्त ने कहा कि ०१ जनवरी २०१३ को जिन व्यक्तियों की उम्र १८ वर्ष होने जा रही है उन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जा़ेड दिये जायें। उन्हें कहा कि १८ वर्ष से उपर का कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जा़ेडने से नहीं छूटे। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जा़ेडने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे लेने से इंकार न करें। पूरी जांच उपरांत ही नाम जा़ेडने की कार्यवाही करें। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के संबंध में उसकी आयु का प्रमाण-पत्र नहीं है तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घर के मुखिया के शपथ पत्र के आधार पर नाम जा़ेडा जा सकता है। उन्होंने कहा कि त्रुटिवश किसी आवेदक ने अपने आवेदन में गलत जानकारी दी है और वह उसमें सुधार कराना चाहता है तो बीएलओ नि:शुल्क निर्धारित फार्म भरवाकर त्रुटि सुधार की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ डुप्लीकेट एपिक कार्ड प्रदान करने के लिए ही २५ रूपये का शुल्क मतदाता से लिया जा सकता है। संभागायुक्त श्री माथुर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कुल जनसंख्या के अनुपात में बीएलओ अपने क्षेत्र में ६१ प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची में जा़ेडना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मृत अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जुड़े हुए है तो उनके नाम काटने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करते समय पुरूष-महिला अनुपात एवं जनसंख्या में मतदाता तथा उम्र समूह का अनुपात सही रखे जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र बन जाने के बाद उसका वितरण भी समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने समय-सीमा में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अन्य स्थानों पर भी जुड़ा है तो उसे कम्प्यूटर के माध्यम से स्वत: ही निरस्त कर दिया जायेगा। इसकी जानकारी आवेदन पत्र में ली जानी आवश्यक है। संभागायुक्त ने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जनसंख्या के मान से ६१ प्रतिशत मतदाताओं का अनुपात रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कुछ मतदान केन्द्र पर ६१ प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न होने पर बीएलओ को अनुपात सही रखने के कड़े निर्देश दिये। इसी तरह ६१ प्रतिशत से अधिक अनुपात होने पर भी उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में मतदाता सूची ठीक तरह से तैयार करें। इस कार्य में बीएलओ की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बीएलओ को राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्ट से भी संपर्क बनाये रखकर मतदाता सूची ठीक ठंग से तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के महत्व की भी उन्हें समझाईश देकर एवं शालीनतापूर्वक व्यवहार कर नाम जा़ेडने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदक ने आवेदन के साथ फोटो चश्पा नहीं किया है तो बीएलओ अपने मोबाइल फोन द्वारा भी फोटो खींच सकते हैं। जिसका उन्हें मानदेय प्रदान किया जायेगा। संभागायुक्त ने बैठक में बीएलओ की विभिन्न शंकाओं का भी समाधान किया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, डिप्टी कलेक्टर एस.के.अहिरवार, नायब तहसीलदार प्रमेश जैन सहित अन्य अधिकारी एवं क्षेत्र के बीएलओ उपस्थित थे। 










































































































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